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ऑनलाइन शिकायतें

शिकायत दर्ज कराने के दिशा-निर्देश

  • शिकायत प्रासंगिक विवरण के साथ विशिष्ट होनी चाहिए।
  • शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए सही नाम और पता अनिवार्य है।
  • शिकायत दर्ज करने के बाद विषय पर कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
  • यदि यह पाया जाता है कि शिकायत झूठी थी और अधिकारियों का उत्पीड़न किया गया है, तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
  • सत्यापन योग्य तथ्यों की कमी और सीवीसी का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में गुमनाम/छद्मनाम शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
  • सतर्कता कोण वाली शिकायत की ही जांच की जाएगी। सतर्कता के दृष्टिकोण में सरकारी पद का दुरूपयोग, अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति, दुर्विनियोजन/जालसाजी या धोखाधड़ी का मामला, घोर और इरादतन लापरवाही, निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं का घोर उल्लंघन, विवेक का अंधाधुंध प्रयोग, मामले की प्रक्रिया में देरी, शामिल हैं। आदि।
  • इसके अलावा, यदि कोई शिकायतकर्ता अपनी पहचान गुप्त/गोपनीय रखना चाहता है, तो पीआईडीपीआई समाधान के तहत सीवीसी को शिकायत दर्ज कराने का प्रावधान है। पीआईडीपीआई शिकायत दर्ज करने के लिए अधिक विवरण/दिशानिर्देशों के लिए कृपया सीवीसी वेबसाइट पर जाएं : https://www.cvc.gov.in/?q=citizens-corner/whistle-blower-complaints.